ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य अगर वाहन से प्रचार करने निकले तो होगी इस तरह की कार्रवाई
ऐसी स्थिति में उन्हेंं एक वाहन से प्रचार की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई प्रधान पद का उम्मीदवार चलने फिरने में अक्षम है तो उसे मतदान से पूर्व और मतदान के दिन प्रचार के लिए एक वाहन से प्रचार की अनुमति दी जाएगी।from Jagran Hindi News - uttar-pradesh:kanpur-city https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-21515998.html
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