
जीएसटी के तहत अधिकारी सिर्फ संदेह के आधार पर छापा नहीं डाल सकते। छापा डालने से पहले उनके पास कर अपवंचना के पुख्ता साक्ष्य होने चाहिए। यह बात शनिवार को मर्चेट चैंबर में मर्चेट चैंबर, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और कर विशेषज्ञ राहुल अग्रवाल ने कही।
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