बांदा में दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को सात साल की सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि हमीरपुर जिले के सिसोलर गांव निवासी पुन्ना प्रजापति ने गिरवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने तीनो दोषियों पर 1500-1500 जुर्माना भी लगाया है। अदा न करने पर डेढ़-डेढ़ माह अतिरिक्त सजा दोषियों को काटनी होगी। from Jagran Hindi News - uttar-pradesh:kanpur-city https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-22161792.html